Sunday 5 July 2020

31 जुलाई तक वाहनों के लॉकडाउन अवधि का टैक्स जमा करने पर 40 फीसदी छूट



राज्य सरकार वाहन मलिकों को बड़ी राहत दी है. 31 जुलाई तक वाहनों के लॉकडाउन अवधि का टैक्स जमा करने पर उन्हें 40 फीसदी छूट मिलेगी. साथ ही फाइन भी नहीं देना होगा. अगर वाहन परिचालक 31 जुलाई तक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अर्थदंड के साथ ही पूरा टैक्स भी देना होगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी. उन्होंने राज्य के ट्रांसपोर्टरों व वाहन मालिकों से अपील कि है कि वे लॉकडाउन व अनलॉक-1 की अवधि 21 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं.
मोदी ने बताया कि सर्वक्षमा योजना के तहत वैसी गाड़ियां जो खटारा हो चुकी हैं, या परिचालन के योग्य नहीं है तथा 15 वर्ष से अधिक पुरानी है और उनके मालिक उसका निबंधन रद्द कराना चाहते हैं, वे एक वर्ष के लिए सर्वक्षमा योजना के अन्तर्गत वाहनों का निबंधन रद्द करा सकते हैं.
मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक सवारी व मालवाहक वाहनों का परिचालन बाधित रहा. इसके मद्देनजर वाहन मालिकों को रोड टैक्स जमा करने में बड़ी राहत दी गयी है. 21 मार्च से 30 जून, 2020 तक की अवधि का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई, 2020 तक जमा करने पर उन्हें एकमुश्त 40 फीसदी की छूट के साथ ही अर्थदंड भी माफ कर दिया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को देयकर का केवल 20 प्रतिशत तथा तिमाही टैक्स देने वालों को अलग-अलग श्रेणियों में 10, 15 और 20 फीसदी जमा करने पर पेनाल्टी व नीलामपत्र वाद से मुक्त कर दिया जायेगा. गौरतलब है कि फिलहाल 20 हजार से ज्यादा टैक्स डिफाल्टर तथा 50 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस चल रहा हैं.
लॉकडाउन की अवधि का कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीयल बिजली उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे व्यावसायिक व औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को 160 करोड़ से ज्यादा की राहत मिलेगी. दो महीने के लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक व वाणिज्यिक गतिविधियां ठप्प रहने से वे सभी परेशान थे.