Friday 17 April 2020

खैनी-गुटखा खाने वाले हो जाइए सावधान, खानी पड़ सकती है जेल की हवा

जिला प्रशासन ने शुक्रवार की शाम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अभी तक जिले में एक भी कोविड-19 पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। लेकिन डीसी संदीप सिंह ने खैनी-गुटखा व अन्य तंबाकू का सेवन करने वालों को अभी से ही अलर्ट कर दिया है।

रामगढ़। जिला प्रशासन ने शुक्रवार की शाम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अभी तक जिले में एक भी कोविड-19 पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। लेकिन डीसी संदीप सिंह ने खैनी-गुटखा व अन्य तंबाकू का सेवन करने वालों को अभी से ही अलर्ट कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति तंबाकू खा कर थूकता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
उसे 6 महीने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। डीसी संदीप सिंह ने आज एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है।
अतः जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।