Wednesday 18 December 2019

दोषियों को मिली मोहलत, तो कोर्टरूम में ही रो पड़ीं निर्भया की मां, फिर जज ने कही ये बात

नई दिल्ली। दिल्ली के बसंत विहार गैंगरेप और हत्या मामले में निर्भया के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि वो चारों दोषियों को एक नया नोटिस जारी करें। कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन निर्भया के दोषियों को एक हफ्ते का समय देते हुए नोटिस जारी कर पूछे कि क्या वो दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान दोषियो को और मोहलत दिए जाने की बात सुनकर निर्भया की मां कोर्ट रूप में ही रोने लगीं।
'हम भी कानून से बंधे हुए हैं'
बुधवार को निर्भया मामले की सुनवाई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने जब दोषियों को दया याचिका दाखिल करने के लिए और समय दिया तो निर्भया की मां कोर्टरूम में ही रोने लगीं। इस पर कोर्ट ने कहा, 'हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है। हम जानते हैं कि किसी की मौत हो चुकी है, लेकिन दोषियों के भी कुछ अधिकार हैं। हम यहां आपकी बात सुनने के लिए ही हैं, लेकिन हम भी कानून से बंधे हुए हैं।'

'हमारे अधिकारों का क्या?'
सुनवाई पूरी होने के बाद निर्भया की मां ने बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कहा, 'कोर्ट ने दोषियों को दया याचिका के लिए और मोहलत दी है। कोर्ट केवल उन लोगों के अधिकार देख रहा है, हमारे अधिकारों का क्या? इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि सुनवाई की अगली तारीख पर कोई फैसला सुनाया जाएगा। मैं इस बात से खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका को ठुकरा दिया है।'

'हम अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं'
वहीं, निर्भया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका को ठुकरा दिया है। हम अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। जब तक पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी नहीं होता, हम तब तक संतुष्ट नही होंगे।' आपको बता दें कि निर्भया मामले में चारों दोषियों में से केवल अक्षय सिंह ने ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया।

बचाव में वकील ने दी ये दलीलें
इससे पहले दोषी अक्षय सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उसके वकील एपी सिंह ने कहा कि अब उनके पास इस मामले में नए तथ्य हैं। एपी सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल को मीडिया के दबाव, सार्वजनिक दबाव और राजनीतिक दबाव आदि के बाद दोषी ठहराया गया था और यह अभी भी है। एपी सिंह ने दलील देते हुए कहा कि ये ऐसा केस है जहां अक्षय एक निर्दोष और गरीब आदमी है। वकील ने गवाह अवनींद्र पांडेय पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस मामले में गवाह के सबूत और बयान भरोसा करने लायक नहीं हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एपी सिंह की सभी दलीलों को खारिज कर दिया।